अमानक तम्बाकू उत्पादों की बिक्री, सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान, जुर्माना

अंबिकापुर, 20 फरवरी। मंगलवार को राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दस्ता से संबंधित टीम द्वारा अम्बिकापुर में अमानक तम्बाकू उत्पाद पर छापा मारा गया। शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, चौक-चौराहे में इन्फोर्समेंट दल के द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। कई स्थानों पर कोटपा एक्ट का पालन न करते हुए सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करने, पान-मसाला संचालकों के द्वारा बैठक व्यवस्था कर धूम्रपान को प्रोत्साहित कर धूम्रपान कराते पाया गया। चालानी कार्रवाई रामानुजगंज चौक, मिशन चौक, मिशन अस्पताल, पीजी कॉलेज परिसर, अम्बेडकर चौक में किया गया। सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने वालों पर धारा 4 के तहत कुल 10 चालान राशि 800 रुपए, शैक्षणिक संस्थानों के समीप तम्बाकू एवं धूम्रपान कराने पर धारा 6 के तहत 15 चालान जिसमें 1200 रुपए एवं बिना चित्र व अमानक तम्बाकू उत्पाद विक्रय करने पर 5 चालान किए गए, जिसमें 1000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। इस तरह कुल 36 चालान काटे, जिसमें चालानी राशि 3000 रूपये वसूली गई। नोडल अधिकारी ने बताया कि नाबालिगों के द्वारा पान-मसाले व्यवसाय में सिगरेट एवं तम्बाकू का चलन अत्यधिक तेजी से बढ़ रहा है जिस हेतु जागरूकता कार्यक्रम एवं चालानी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। शासकीय पीजी कॉलेज समीप फुटकर विक्रेताओं की तलाशी तथा सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों कोटपा एक्ट 2003 अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (91 मीटर) की दूरी पर धूम्रपान अथवा तम्बाकू का क्रय-विक्रय तथा सेवन पूर्णत: वर्जित है। लोगों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाने के लिये भारत सरकार ने गम्भीरता दिखाते हुये देश में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कानून के विरूद्ध है- - सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान - तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन। - 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना। - स्कूल व कॉलेजों के 100 गज के परिधि के अन्दर तम्बाकू उत्पाद बेचना। - बिना चेतावनी चित्रण के तम्बाकू उत्पाद बेचना

अमानक तम्बाकू उत्पादों की बिक्री,  सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान, जुर्माना
अंबिकापुर, 20 फरवरी। मंगलवार को राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दस्ता से संबंधित टीम द्वारा अम्बिकापुर में अमानक तम्बाकू उत्पाद पर छापा मारा गया। शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, चौक-चौराहे में इन्फोर्समेंट दल के द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। कई स्थानों पर कोटपा एक्ट का पालन न करते हुए सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करने, पान-मसाला संचालकों के द्वारा बैठक व्यवस्था कर धूम्रपान को प्रोत्साहित कर धूम्रपान कराते पाया गया। चालानी कार्रवाई रामानुजगंज चौक, मिशन चौक, मिशन अस्पताल, पीजी कॉलेज परिसर, अम्बेडकर चौक में किया गया। सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने वालों पर धारा 4 के तहत कुल 10 चालान राशि 800 रुपए, शैक्षणिक संस्थानों के समीप तम्बाकू एवं धूम्रपान कराने पर धारा 6 के तहत 15 चालान जिसमें 1200 रुपए एवं बिना चित्र व अमानक तम्बाकू उत्पाद विक्रय करने पर 5 चालान किए गए, जिसमें 1000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। इस तरह कुल 36 चालान काटे, जिसमें चालानी राशि 3000 रूपये वसूली गई। नोडल अधिकारी ने बताया कि नाबालिगों के द्वारा पान-मसाले व्यवसाय में सिगरेट एवं तम्बाकू का चलन अत्यधिक तेजी से बढ़ रहा है जिस हेतु जागरूकता कार्यक्रम एवं चालानी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। शासकीय पीजी कॉलेज समीप फुटकर विक्रेताओं की तलाशी तथा सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों कोटपा एक्ट 2003 अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (91 मीटर) की दूरी पर धूम्रपान अथवा तम्बाकू का क्रय-विक्रय तथा सेवन पूर्णत: वर्जित है। लोगों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाने के लिये भारत सरकार ने गम्भीरता दिखाते हुये देश में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कानून के विरूद्ध है- - सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान - तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन। - 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना। - स्कूल व कॉलेजों के 100 गज के परिधि के अन्दर तम्बाकू उत्पाद बेचना। - बिना चेतावनी चित्रण के तम्बाकू उत्पाद बेचना