हत्या, पत्नी को उम्र कैद

महासमुंद,13 फरवरी। पति की हत्या कर साक्ष्य छिपाने की आरोपी पत्नी को दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार घटना 25 सितंबर 2022 की रात डेढ़ से दो बजे की है। खल्लारी थाना क्षेत्र के गांव तमोरा में आयुर्वेद विभाग में पदस्थ कर्मचारी रामकुमार दीवान 55 पर सोते समय उसकी पत्नी भुनेश्वरी दीवान 25 साल ने कैंची से जानलेवा हमला कर हत्या कर दी थी। खल्लारी पुलिस ने घटना के डेढ़ महीने बाद भुनेश्वरी दीवान को 14 नवंबर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। तब भुनेश्वरी ने पुलिस को बयान दिया था कि गुस्से में आकर उसने कैंची घोंपकर पति की हत्या कर दी थी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पांडेय ने आरोपी पत्नी भुनेश्वरी को भादवि की धारा 302 और धारा 201 के तहत दोष सिद्ध ठहराया।

हत्या, पत्नी  को उम्र कैद
महासमुंद,13 फरवरी। पति की हत्या कर साक्ष्य छिपाने की आरोपी पत्नी को दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार घटना 25 सितंबर 2022 की रात डेढ़ से दो बजे की है। खल्लारी थाना क्षेत्र के गांव तमोरा में आयुर्वेद विभाग में पदस्थ कर्मचारी रामकुमार दीवान 55 पर सोते समय उसकी पत्नी भुनेश्वरी दीवान 25 साल ने कैंची से जानलेवा हमला कर हत्या कर दी थी। खल्लारी पुलिस ने घटना के डेढ़ महीने बाद भुनेश्वरी दीवान को 14 नवंबर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। तब भुनेश्वरी ने पुलिस को बयान दिया था कि गुस्से में आकर उसने कैंची घोंपकर पति की हत्या कर दी थी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पांडेय ने आरोपी पत्नी भुनेश्वरी को भादवि की धारा 302 और धारा 201 के तहत दोष सिद्ध ठहराया।