मजदूर दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर

छत्तीसगढ़ संवाददाता कोण्डागांव, 1 मई। मणिकंचन सेन्टर डोंगरीपारा नगरपालिका परिषद कोण्डागांव जिला कोण्डागांव में मजदूर दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर उपस्थित लोगों को विधिक जानकारी दी गई। मजदूर दिवस पर उत्तरा कुमार कश्यप जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार कमलेश कुमार जुर्री अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीएसी) पॉक्सो कोण्डागांव तथा गायत्री साय व्यवहार न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव एवं सुरेन्द्र भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय कोण्डागांव के द्वारा मणिकांचन सेंटर डोंगरीपारा नगरपालिका परिषद कोण्डागांव जिला कोण्डागांव में विधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर आयोजन कर उपस्थित महिलाओं को मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना और उसके प्रति अन्य व्यक्तियों को जागरूक करना श्रमिकों को अतिरिक्त समय तक काम न करने एवं अपने कार्य पर ग्लबस् जूते एवं अपने सुरक्षित के साथ कार्य करने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया गया। बाल मजदूरी/निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने, दुकानों इत्यादि जगहों पर काम में नहीं लगाने अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोक्त नहीं करने एवं बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वप्रथम ध्यान रखने के संबंध में, आरटीई अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-अ के तहत भारत में 06 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में, मोटर यान अधिनियम, भारतीय संविधान में पदश्र नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं उनके कर्तव्यों के बारे में तथा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 संबंध में तथा महिलाओं के कानूनी अधिकारों के संबंध में अवगत कराते हुए एवं नि:शुल्क अधिवक्ता की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विजय मेहरा- प्लास्टिक इंजीनियर, देवेन्द्र सिद्धार्थ-प्लास्टिक सब इंजीनियर, समस्त सुपरवाईजर सरस्वती दास, स्वबी दास, देवली पोटाई, एवं गंगा सोनानी तथा पारेश्वर देवांगन, विवेक कश्यप पर पी.एल.व्ही उपस्थित रहे।

मजदूर दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर
छत्तीसगढ़ संवाददाता कोण्डागांव, 1 मई। मणिकंचन सेन्टर डोंगरीपारा नगरपालिका परिषद कोण्डागांव जिला कोण्डागांव में मजदूर दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर उपस्थित लोगों को विधिक जानकारी दी गई। मजदूर दिवस पर उत्तरा कुमार कश्यप जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार कमलेश कुमार जुर्री अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीएसी) पॉक्सो कोण्डागांव तथा गायत्री साय व्यवहार न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव एवं सुरेन्द्र भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय कोण्डागांव के द्वारा मणिकांचन सेंटर डोंगरीपारा नगरपालिका परिषद कोण्डागांव जिला कोण्डागांव में विधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर आयोजन कर उपस्थित महिलाओं को मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना और उसके प्रति अन्य व्यक्तियों को जागरूक करना श्रमिकों को अतिरिक्त समय तक काम न करने एवं अपने कार्य पर ग्लबस् जूते एवं अपने सुरक्षित के साथ कार्य करने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया गया। बाल मजदूरी/निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने, दुकानों इत्यादि जगहों पर काम में नहीं लगाने अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोक्त नहीं करने एवं बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वप्रथम ध्यान रखने के संबंध में, आरटीई अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-अ के तहत भारत में 06 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में, मोटर यान अधिनियम, भारतीय संविधान में पदश्र नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं उनके कर्तव्यों के बारे में तथा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 संबंध में तथा महिलाओं के कानूनी अधिकारों के संबंध में अवगत कराते हुए एवं नि:शुल्क अधिवक्ता की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विजय मेहरा- प्लास्टिक इंजीनियर, देवेन्द्र सिद्धार्थ-प्लास्टिक सब इंजीनियर, समस्त सुपरवाईजर सरस्वती दास, स्वबी दास, देवली पोटाई, एवं गंगा सोनानी तथा पारेश्वर देवांगन, विवेक कश्यप पर पी.एल.व्ही उपस्थित रहे।