छत्तीसगढ़ संवाददाता
भोपालपटनम, 31 मई। शुक्रवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नगर की 18 दुकानों पर चालानी कार्रवाई कर समझाइश दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुकानों के साथ बस स्टेशन में सिगरेट पीते हुए व्यक्ति का भी चालान काटा।
तम्बाखू से होने वाली जानलेवा बीमारी के बारे में जानकारी दी गई।
तंबाकू पर रोक लगाने के लिए नियम लागू है कि कोई भी स्कूल के 100 मीटर दायरे में धूम्रपान नहीं कर सकता है इसके अलावा तंबाकू भी नहीं बेचा जा सकता है। विभाग की टीमें सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों के चालान भी काटती है। लोगों को भी इसके प्रति जागरूक होना जरूरी है। धूम्रपान करने वालों में समय से पहले मृत्यु दर, धूम्रपान न करने वालों की तुलना में तीन गुना अधिक होती है। धूम्रपान मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर कई तरह के नकारात्मक असर डाल सकता है
इस कार्रवाई में बीएमओ डॉ. चलपति राव, बीपीएम देवेंद्र नेताम, ब्लॉक नोडल डॉ. चंद्रशेखर, अजय कवर, सुनील हरदेल, पुलिस के जवान साथ रहे।
छत्तीसगढ़ संवाददाता
भोपालपटनम, 31 मई। शुक्रवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नगर की 18 दुकानों पर चालानी कार्रवाई कर समझाइश दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुकानों के साथ बस स्टेशन में सिगरेट पीते हुए व्यक्ति का भी चालान काटा।
तम्बाखू से होने वाली जानलेवा बीमारी के बारे में जानकारी दी गई।
तंबाकू पर रोक लगाने के लिए नियम लागू है कि कोई भी स्कूल के 100 मीटर दायरे में धूम्रपान नहीं कर सकता है इसके अलावा तंबाकू भी नहीं बेचा जा सकता है। विभाग की टीमें सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों के चालान भी काटती है। लोगों को भी इसके प्रति जागरूक होना जरूरी है। धूम्रपान करने वालों में समय से पहले मृत्यु दर, धूम्रपान न करने वालों की तुलना में तीन गुना अधिक होती है। धूम्रपान मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर कई तरह के नकारात्मक असर डाल सकता है
इस कार्रवाई में बीएमओ डॉ. चलपति राव, बीपीएम देवेंद्र नेताम, ब्लॉक नोडल डॉ. चंद्रशेखर, अजय कवर, सुनील हरदेल, पुलिस के जवान साथ रहे।