जिला बदर नगर में घूम रहा था, गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ संवाददाता चारामा, 10 जून। कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करते हुए नगर में जिला बदर गुलाब सिन्हा घूम रहा था। चारामा पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया । पुलिस के अनुसार 9 जून को मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर व्यक्ति गुलाब सिन्हा चारामा के कोरर चौक के पास घूम रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस अफसरों के मार्गदर्शन एवं मोहसिन खान एस.डी.ओ.पी. कांकेर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी चारामा निरीक्षक दिलेश्वर चन्द्रवंशी के नेतृत्व में थाना चारामा पुलिस द्वारा सूचना की तस्दीक पर कोरर चौक पहुंचे, जहां पर गुलाब सिन्हा घूम रहा था जिसे थाना लाकर पूछने पर गोलमोल जवाब दिया और आने का कोई उचित कारण नहीं बताया। जिला बदर के संबंध में तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी (डॉ.प्रियंका शुक्ला) न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5,6, अंतर्गत प्रदत्त एवं निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुये, अगामी एक वर्ष 5.10.2023 से 05.10.2024 तक के लिए जिला कांकेर एवं सीमावर्ती जिला कोण्डागांव, धमतरी, बालोद, नारायणपुर, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए हट जाने या चले जाने जिला बदर पारित किया गया था। 9 जून को आदेश का उल्लघंन करने पर आरोपी का कृत्य धारा 14,15 छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का घटित करना पाये जाने पर थाना चारामा में अपराध क्रमांक 98/2024 कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी गुलाब सिन्हा निवासी नाकापारा चारामा थाना चारामा जिला उत्तर बस्तर कांकेर को 10 जून को जे.एम.एफ.सी.न्यायालय कांकेर में न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है। आरोपी आदतन अपराधी किस्म का है निगाह रखने हेतु निगरानी बदमाश की सूची में लाने हेतु वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जिला बदर नगर में घूम रहा था, गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ संवाददाता चारामा, 10 जून। कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करते हुए नगर में जिला बदर गुलाब सिन्हा घूम रहा था। चारामा पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया । पुलिस के अनुसार 9 जून को मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर व्यक्ति गुलाब सिन्हा चारामा के कोरर चौक के पास घूम रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस अफसरों के मार्गदर्शन एवं मोहसिन खान एस.डी.ओ.पी. कांकेर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी चारामा निरीक्षक दिलेश्वर चन्द्रवंशी के नेतृत्व में थाना चारामा पुलिस द्वारा सूचना की तस्दीक पर कोरर चौक पहुंचे, जहां पर गुलाब सिन्हा घूम रहा था जिसे थाना लाकर पूछने पर गोलमोल जवाब दिया और आने का कोई उचित कारण नहीं बताया। जिला बदर के संबंध में तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी (डॉ.प्रियंका शुक्ला) न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5,6, अंतर्गत प्रदत्त एवं निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुये, अगामी एक वर्ष 5.10.2023 से 05.10.2024 तक के लिए जिला कांकेर एवं सीमावर्ती जिला कोण्डागांव, धमतरी, बालोद, नारायणपुर, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए हट जाने या चले जाने जिला बदर पारित किया गया था। 9 जून को आदेश का उल्लघंन करने पर आरोपी का कृत्य धारा 14,15 छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का घटित करना पाये जाने पर थाना चारामा में अपराध क्रमांक 98/2024 कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी गुलाब सिन्हा निवासी नाकापारा चारामा थाना चारामा जिला उत्तर बस्तर कांकेर को 10 जून को जे.एम.एफ.सी.न्यायालय कांकेर में न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है। आरोपी आदतन अपराधी किस्म का है निगाह रखने हेतु निगरानी बदमाश की सूची में लाने हेतु वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।