ग्रामीणों को दी कानूनी जानकारी

छत्तीसगढ़ संवाददाता कोण्डागांव, 18 मई। शनिवार को कोरगांव, विकासखण्ड बड़ेराजपुर जिला -कोण्डागांव, में तालुका विधिक सेवा समिति केशकाल, अध्यक्ष/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायालय केशकाल अजलि सिंह ने ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी। ग्रामीणों को बताया कि पॉक्सो एक्ट भारत सरकार द्वारा बच्चों के विरूद्ध बढ़ते लैंगिक अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष कानून लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (Protection of Children from Seual Offences Act, wvw (POCSO) लागू किया गया है। यह अधिनियम एवं संगत नियम 14 नवंबर, 2012 से पूरे देश में प्रभावी हुआ है। मोटरयान अधिनियम, साईबर क्राईम, बाल विवाह, रोकथाम से संबंधित जानकारी दी गई। इस अवसर पर रिटेनर अधिवक्ता मनीषा तिवारी व्यवहार न्यायालय केशकाल, सरपंच ग्राम पंचायत कोरगांव, रामायण सिंह धुव्र, जनपद सदस्य विनोद कुमार नाग, पी एल वी अनिल कुमार मंडावी, प्रबंध कार्यलय केशकाल, अमृत नरेटी थाना केशकाल, लैला मरकाम थाना विश्रामपुरी उपस्थित रहे।

ग्रामीणों को दी कानूनी जानकारी
छत्तीसगढ़ संवाददाता कोण्डागांव, 18 मई। शनिवार को कोरगांव, विकासखण्ड बड़ेराजपुर जिला -कोण्डागांव, में तालुका विधिक सेवा समिति केशकाल, अध्यक्ष/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायालय केशकाल अजलि सिंह ने ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी। ग्रामीणों को बताया कि पॉक्सो एक्ट भारत सरकार द्वारा बच्चों के विरूद्ध बढ़ते लैंगिक अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष कानून लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (Protection of Children from Seual Offences Act, wvw (POCSO) लागू किया गया है। यह अधिनियम एवं संगत नियम 14 नवंबर, 2012 से पूरे देश में प्रभावी हुआ है। मोटरयान अधिनियम, साईबर क्राईम, बाल विवाह, रोकथाम से संबंधित जानकारी दी गई। इस अवसर पर रिटेनर अधिवक्ता मनीषा तिवारी व्यवहार न्यायालय केशकाल, सरपंच ग्राम पंचायत कोरगांव, रामायण सिंह धुव्र, जनपद सदस्य विनोद कुमार नाग, पी एल वी अनिल कुमार मंडावी, प्रबंध कार्यलय केशकाल, अमृत नरेटी थाना केशकाल, लैला मरकाम थाना विश्रामपुरी उपस्थित रहे।