कांटाभांजी से 13 किलो गांजा लेकर नागपुर जा रहा तस्कर गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ संवाददाता रायपुर, 26 जुलाई। टिकरापारा पुलिस ने बस स्टैण्ड भाठागांव के पास से 13 किलो गांजे के साथ शेख ईमरान (30)गिरफ्तार किया। वह एक सूटकेस में अवैध गांजा काटाभांजी (उडिसा) से नागपुर (महाराष्ट्र) लेकर जा रहा था।।मुखबीर के बताये अनुसार व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकडा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम शेख ईमरान पिता शेख हारून 28 साल खरबी बाबा ताज ले आउट हाकिब पान ठेला के पास थाना बाठोडा नागपुर बताया। उससे 13.530 किलोग्राम गांजा कीमत 2,70,000/रु जप्त किया । गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा, 3-3 लाख जुर्माना भी रायपुर, 26 जुलाई। नशे के सौदागरों के खिलाफ डी आर आई की कार्रवाई पर विशेष कोर्ट ने बड़ी सजा का फैसला सुनाया है।विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस पंकज कुमार सिन्हा ने 4 गांजा तस्करो को 15-15 साल की सजा और 3-3 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया। इनमें भूपिंदर सिंह, चंद्रवीर, डोरीलाल,अमित कुमार को सजा हुई है। सभी आरोपी यूपी के रहने वाले हैं।इस मामले में 3 और तस्कर फरार हैं। चार साल पहले 2021 में 833 किलो गांजे के साथ डीआरआई ने गिरफ्तार किया था।

कांटाभांजी से 13 किलो गांजा लेकर नागपुर जा रहा तस्कर गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ संवाददाता रायपुर, 26 जुलाई। टिकरापारा पुलिस ने बस स्टैण्ड भाठागांव के पास से 13 किलो गांजे के साथ शेख ईमरान (30)गिरफ्तार किया। वह एक सूटकेस में अवैध गांजा काटाभांजी (उडिसा) से नागपुर (महाराष्ट्र) लेकर जा रहा था।।मुखबीर के बताये अनुसार व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकडा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम शेख ईमरान पिता शेख हारून 28 साल खरबी बाबा ताज ले आउट हाकिब पान ठेला के पास थाना बाठोडा नागपुर बताया। उससे 13.530 किलोग्राम गांजा कीमत 2,70,000/रु जप्त किया । गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा, 3-3 लाख जुर्माना भी रायपुर, 26 जुलाई। नशे के सौदागरों के खिलाफ डी आर आई की कार्रवाई पर विशेष कोर्ट ने बड़ी सजा का फैसला सुनाया है।विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस पंकज कुमार सिन्हा ने 4 गांजा तस्करो को 15-15 साल की सजा और 3-3 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया। इनमें भूपिंदर सिंह, चंद्रवीर, डोरीलाल,अमित कुमार को सजा हुई है। सभी आरोपी यूपी के रहने वाले हैं।इस मामले में 3 और तस्कर फरार हैं। चार साल पहले 2021 में 833 किलो गांजे के साथ डीआरआई ने गिरफ्तार किया था।