बिना अनुमति काटीं कॉलोनियां, 4 कॉलोनाइजरों पर FIR:बुरहानपुर में टीएनसीपी की मंजूरी बिना प्लॉटिंग करने का आरोप, SDM के निर्देश पर कार्रवाई

बुरहानपुर में बिना टीएनसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) की अनुमति के कॉलोनियां विकसित करने के मामले में प्रशासन ने चार कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कार्रवाई एसडीएम अजमेरसिंह गौड़ के निर्देश पर तहसीलदार प्रवीण ओहरिया ने कराई। आरोपियों के अलग-अलग क्षेत्रों में रहने के कारण लालबाग, निंबोला और गणपति नाका थानों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ के तहत केस दर्ज किया है। प्रशासन बोला- अनुमति लिए बिना की गई प्लॉटिंग तहसीलदार प्रवीण ओहरिया ने बताया कि शहर में अवैध तरीके से कॉलोनियों का निर्माण किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। जांच के दौरान बिना अनुमति प्लॉटिंग किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद एसडीएम ने संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें सज्जाद अली उर्फ शानू हाजी निवासी जय स्तंभ, शबनम बानो पति खुर्शीद निवासी मोहम्मदपुरा लालबाग और अब्दुल राजिक शेख पिता अब्दुल खालिक निवासी आजाद नगर शामिल हैं। इनके अलावा एक अन्य कॉलोनाइजर पर भी मामला दर्ज किया गया है। जनसुनवाई में लगातार पहुंच रही शिकायतें बुरहानपुर में इससे पहले भी प्रशासन अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। इसके बावजूद बिना अनुमति कॉलोनियों का निर्माण लगातार जारी है। हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में अवैध कॉलोनियों से जुड़ी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। प्रशासन का कहना है कि ऐसे मामलों में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

बिना अनुमति काटीं कॉलोनियां, 4 कॉलोनाइजरों पर FIR:बुरहानपुर में टीएनसीपी की मंजूरी बिना प्लॉटिंग करने का आरोप, SDM के निर्देश पर कार्रवाई
बुरहानपुर में बिना टीएनसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) की अनुमति के कॉलोनियां विकसित करने के मामले में प्रशासन ने चार कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कार्रवाई एसडीएम अजमेरसिंह गौड़ के निर्देश पर तहसीलदार प्रवीण ओहरिया ने कराई। आरोपियों के अलग-अलग क्षेत्रों में रहने के कारण लालबाग, निंबोला और गणपति नाका थानों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ के तहत केस दर्ज किया है। प्रशासन बोला- अनुमति लिए बिना की गई प्लॉटिंग तहसीलदार प्रवीण ओहरिया ने बताया कि शहर में अवैध तरीके से कॉलोनियों का निर्माण किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। जांच के दौरान बिना अनुमति प्लॉटिंग किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद एसडीएम ने संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें सज्जाद अली उर्फ शानू हाजी निवासी जय स्तंभ, शबनम बानो पति खुर्शीद निवासी मोहम्मदपुरा लालबाग और अब्दुल राजिक शेख पिता अब्दुल खालिक निवासी आजाद नगर शामिल हैं। इनके अलावा एक अन्य कॉलोनाइजर पर भी मामला दर्ज किया गया है। जनसुनवाई में लगातार पहुंच रही शिकायतें बुरहानपुर में इससे पहले भी प्रशासन अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। इसके बावजूद बिना अनुमति कॉलोनियों का निर्माण लगातार जारी है। हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में अवैध कॉलोनियों से जुड़ी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। प्रशासन का कहना है कि ऐसे मामलों में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।