शासकीय भूमि अवैध तरीके से बिना अनुमति खरीद, जांच के आदेश

छत्तीसगढ़ संवाददाता बलरामपुर, 20 अप्रैल। शासकीय भूमि को अवैध तरीके से बिना अनुमति क्रय करने के मामले में संभागायुक्त ने जांच के आदेश दिए है। मामला जनपद पंचायत कार्यालय शंकरगढ़ में पदस्थ पांडव यादव सहायक ग्रेड 2 द्वारा शासकीय भूमि को अवैध तरीके से बिना अनुमति क्रय करने एवं जनपद पंचायत में अपने पुत्र के नाम से लाखों रुपए का फर्जी बिल लगाकर निकालने के संबंध में डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा 19 मार्च 2024 को एक शिकायत आवेदन आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि पांडव यादव सहायक ग्रेड 2 शंकरगढ़ में विगत 34 वर्षों से पदस्थ है। पांडव यादव की जनपद पंचायत में नियुक्ति 9 मार्च1990 को हुई थी। उक्त नियुक्ति के बाद से आज तक पांडव यादव कहीं अन्य विभाग या कार्यालय में नहीं गया है जिसका लाभ उठाते हुए जनपद पंचायत शंकरगढ़ में कई शाखा अपने नाम पर आबंटित करा कर रखा है, जिसमें काफी गोलमाल किया जा रहा है,वर्तमान में मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना का प्रभार भी उसके पास है। पांडव यादव द्वारा ग्राम बचवार में रामअवतार से एक भूमि क्रय किया गया है। उक्त भूमि शासकीय पट्टी की भूमि है जिसका किसी भी प्रकार की कोई भी अनुमति पांडव यादव द्वारा नहीं लिया गया है, जबकि किसी भी शासकीय पट्टे की भूमि को क्रय करने के लिए कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता होती है तथा शासकीय कर्मचारी होने के कारण विभाग से अनुमति लेना पड़ता है, लेकिन पांडव यादव अपने पद एवं प्रभाव से उक्त मामले को दबाकर रख दिया गया है, जिसकी विधिवत जांच करने जाने हेतु कमिश्नर सरगुजा संभाग से शिकायत की गई थी। पांडव यादव बचवार में स्थित शासकीय पट्टे की भूमि जो रामाअवतार से क्रय किया है उसकी कोई भी अनुमति अपने विभाग से नहीं लिया है। इसके अलावा अन्य कई जगह पर अपने पुत्र एवं अपने परिवार के नाम से कई संपत्ति क्रय किया गया है जिसकी विधिवत जांच करने की मांग डीके सोनी के द्वारा कमिश्नर सरगुजा से किया गया। शिकायत पर उपायुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी(रा0) शंकरगढ़ को शिकायत आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों के स्वयं जांच कर 15 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।

शासकीय भूमि अवैध तरीके से बिना अनुमति खरीद, जांच के आदेश
छत्तीसगढ़ संवाददाता बलरामपुर, 20 अप्रैल। शासकीय भूमि को अवैध तरीके से बिना अनुमति क्रय करने के मामले में संभागायुक्त ने जांच के आदेश दिए है। मामला जनपद पंचायत कार्यालय शंकरगढ़ में पदस्थ पांडव यादव सहायक ग्रेड 2 द्वारा शासकीय भूमि को अवैध तरीके से बिना अनुमति क्रय करने एवं जनपद पंचायत में अपने पुत्र के नाम से लाखों रुपए का फर्जी बिल लगाकर निकालने के संबंध में डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा 19 मार्च 2024 को एक शिकायत आवेदन आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि पांडव यादव सहायक ग्रेड 2 शंकरगढ़ में विगत 34 वर्षों से पदस्थ है। पांडव यादव की जनपद पंचायत में नियुक्ति 9 मार्च1990 को हुई थी। उक्त नियुक्ति के बाद से आज तक पांडव यादव कहीं अन्य विभाग या कार्यालय में नहीं गया है जिसका लाभ उठाते हुए जनपद पंचायत शंकरगढ़ में कई शाखा अपने नाम पर आबंटित करा कर रखा है, जिसमें काफी गोलमाल किया जा रहा है,वर्तमान में मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना का प्रभार भी उसके पास है। पांडव यादव द्वारा ग्राम बचवार में रामअवतार से एक भूमि क्रय किया गया है। उक्त भूमि शासकीय पट्टी की भूमि है जिसका किसी भी प्रकार की कोई भी अनुमति पांडव यादव द्वारा नहीं लिया गया है, जबकि किसी भी शासकीय पट्टे की भूमि को क्रय करने के लिए कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता होती है तथा शासकीय कर्मचारी होने के कारण विभाग से अनुमति लेना पड़ता है, लेकिन पांडव यादव अपने पद एवं प्रभाव से उक्त मामले को दबाकर रख दिया गया है, जिसकी विधिवत जांच करने जाने हेतु कमिश्नर सरगुजा संभाग से शिकायत की गई थी। पांडव यादव बचवार में स्थित शासकीय पट्टे की भूमि जो रामाअवतार से क्रय किया है उसकी कोई भी अनुमति अपने विभाग से नहीं लिया है। इसके अलावा अन्य कई जगह पर अपने पुत्र एवं अपने परिवार के नाम से कई संपत्ति क्रय किया गया है जिसकी विधिवत जांच करने की मांग डीके सोनी के द्वारा कमिश्नर सरगुजा से किया गया। शिकायत पर उपायुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी(रा0) शंकरगढ़ को शिकायत आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों के स्वयं जांच कर 15 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।