शनि,रवि को भी रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे

छत्तीसगढ़ संवाददाता रायपुर, 7 मार्च। भू राजस्व कि टारगेट पूरा करने महानिरीक्षक पंजीयन ने इस महीने के छुट्टियों के दिनों (शनिवार+रविवार) में भी रजिस्ट्री कार्यालय खुला रखने के आदेश जारी किया है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक ने सभी कलेक्टरों को भेजे पत्र में कहा है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अधीनस्थ पंजीयन कार्यालयों के माध्यम से, दस्तावेजों का पंजीयन करते हुए स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क के रूप में राज्य शासन के लिए राजस्व अर्जन करने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम माह पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष है, जिसमें से शासकीय अवकाश के 11 दिवस भी शामिल है। इन अवकाश के दिवस में पंजीयन कार्यालय बंद रहने से दस्तावेजों का पंजीयन कार्य प्रभावित होगा, जिससे शासकीय राजस्व अर्जन का भी प्रभावित होना स्वाभाविक है।जनसुविधा एवं शासकीय राजस्व संग्रहण को ध्यान में रखते हुए, क्रमश: दिनांक 16 17, 23,29 30 एवं 31 मार्च कुल छ: अवकाश के दिवस में पंजीयन कार्यालय चालू रखें । बैंको में 31 मार्च तक शासकीय लेन देन को जारी रखनें के लिए जिला-पंजीयक, कोषालय अधिकारी एवं भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं।

शनि,रवि को भी रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे
छत्तीसगढ़ संवाददाता रायपुर, 7 मार्च। भू राजस्व कि टारगेट पूरा करने महानिरीक्षक पंजीयन ने इस महीने के छुट्टियों के दिनों (शनिवार+रविवार) में भी रजिस्ट्री कार्यालय खुला रखने के आदेश जारी किया है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक ने सभी कलेक्टरों को भेजे पत्र में कहा है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अधीनस्थ पंजीयन कार्यालयों के माध्यम से, दस्तावेजों का पंजीयन करते हुए स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क के रूप में राज्य शासन के लिए राजस्व अर्जन करने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम माह पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष है, जिसमें से शासकीय अवकाश के 11 दिवस भी शामिल है। इन अवकाश के दिवस में पंजीयन कार्यालय बंद रहने से दस्तावेजों का पंजीयन कार्य प्रभावित होगा, जिससे शासकीय राजस्व अर्जन का भी प्रभावित होना स्वाभाविक है।जनसुविधा एवं शासकीय राजस्व संग्रहण को ध्यान में रखते हुए, क्रमश: दिनांक 16 17, 23,29 30 एवं 31 मार्च कुल छ: अवकाश के दिवस में पंजीयन कार्यालय चालू रखें । बैंको में 31 मार्च तक शासकीय लेन देन को जारी रखनें के लिए जिला-पंजीयक, कोषालय अधिकारी एवं भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं।