लैंगिक उत्पीडऩ: एक दिनी प्रशिक्षण सह कार्यशाला

छत्तीसगढ़ संवाददाता दुर्ग, 20 फरवरी। महिला एवं बाल विकास विभाग व्दारा जिला कार्यकम अधिकारी अजय शर्मा के मार्गदर्शन में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 अंतर्गत विभिन्न विभागों में गठित आंतरिक शिकायत समितियों के अध्यक्ष/सदस्यों एवं जिले में गठित शिकायत समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए जिला स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला 19 फरवरी 2024 को महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग के प्रेरणा सभा कक्ष में आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण सह कार्यशाला में, जिला कार्यकन अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग अजय शर्मा व जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी शैल ठाकुर, एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में अधिवक्ता, जिला न्यायालय दुर्ग उमा भारती साहू, तथा संरक्षण अधिकारी प्रीति बाला शर्मा, नवा बिहान महिला एवं बाल विकास विभाग उनके साथ-साथ विभिन्न विभागों में गठित आंतरिक शिकायत समितियों के अध्यक्ष/सदस्यों एवं जिले में गठित शिकायत समिति के अध्यक्ष / सदस्यों की भी उपस्थिति रही। उक्त बैठक में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए विषय विशेषज्ञ व्दारा बताया गया कि जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, वहां के नियोक्ता के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है तथा 10 से कम कर्मचारी होने की दशा में शिकायत स्थानीय परिवार समिति को प्रेषित की जायेगी। अधिनियम के उपबंधो के पालन न किए जाने पर पच्चास हजार रूपये तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए नी दण्ड का प्रावधान किया गया है। समिति को जांच प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। तत्पश्चात धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रशिक्षण सह कार्यशाला समापन किया।

लैंगिक उत्पीडऩ: एक दिनी प्रशिक्षण सह कार्यशाला
छत्तीसगढ़ संवाददाता दुर्ग, 20 फरवरी। महिला एवं बाल विकास विभाग व्दारा जिला कार्यकम अधिकारी अजय शर्मा के मार्गदर्शन में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 अंतर्गत विभिन्न विभागों में गठित आंतरिक शिकायत समितियों के अध्यक्ष/सदस्यों एवं जिले में गठित शिकायत समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए जिला स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला 19 फरवरी 2024 को महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग के प्रेरणा सभा कक्ष में आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण सह कार्यशाला में, जिला कार्यकन अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग अजय शर्मा व जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी शैल ठाकुर, एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में अधिवक्ता, जिला न्यायालय दुर्ग उमा भारती साहू, तथा संरक्षण अधिकारी प्रीति बाला शर्मा, नवा बिहान महिला एवं बाल विकास विभाग उनके साथ-साथ विभिन्न विभागों में गठित आंतरिक शिकायत समितियों के अध्यक्ष/सदस्यों एवं जिले में गठित शिकायत समिति के अध्यक्ष / सदस्यों की भी उपस्थिति रही। उक्त बैठक में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए विषय विशेषज्ञ व्दारा बताया गया कि जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, वहां के नियोक्ता के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है तथा 10 से कम कर्मचारी होने की दशा में शिकायत स्थानीय परिवार समिति को प्रेषित की जायेगी। अधिनियम के उपबंधो के पालन न किए जाने पर पच्चास हजार रूपये तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए नी दण्ड का प्रावधान किया गया है। समिति को जांच प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। तत्पश्चात धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रशिक्षण सह कार्यशाला समापन किया।