जान से मारने की धमकी देकर विवाहिता से रेप, आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ संवाददाता जशपुरनगर, 16 जून। जान से मारने की धमकी देकर विवाहित महिला से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी संतोष नायक को फरसाबहार पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार विवाहित प्रार्थिया ने 14 जून को थाना फरसाबहार में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 27 सितंबर 23 को पीडि़त प्रार्थिया घर में अकेली थी, करीब 11 बजे पूर्व परिचित संतोष नायक घर अंदर घुसकर पीडि़ता के पति के बारे में पूछताछ की। पीडि़ता का पति घर में नहीं रहने से पीडि़ता को जान से मारने की धमकी देकर संतोष नायक ने रेप किया एवं संतोष नायक के द्वारा पीडि़ता को धमकी दिया कि अगर किसी को बतायेगी तो जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद से 8 मई तक जान से मारने की धमकी देकर पीडि़ता से कई बार रेप किया। पीडि़ता के द्वारा प्रताडि़त होकर घटना के बारे में अपने पति को बताने पर 14 जून को अपने पति के साथ थाना आई। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना फरसाबहार में धारा 450, 376, 376(2)(ठ्ठ), 506 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण दर्ज होने की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के निर्देशानुसार टीम गठित कर अभियुक्त संतोष नायक को दबिश देकर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर रेप करना स्वीकार करने पर 15 जून को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

जान से मारने की धमकी देकर विवाहिता से रेप, आरोपी गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ संवाददाता जशपुरनगर, 16 जून। जान से मारने की धमकी देकर विवाहित महिला से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी संतोष नायक को फरसाबहार पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार विवाहित प्रार्थिया ने 14 जून को थाना फरसाबहार में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 27 सितंबर 23 को पीडि़त प्रार्थिया घर में अकेली थी, करीब 11 बजे पूर्व परिचित संतोष नायक घर अंदर घुसकर पीडि़ता के पति के बारे में पूछताछ की। पीडि़ता का पति घर में नहीं रहने से पीडि़ता को जान से मारने की धमकी देकर संतोष नायक ने रेप किया एवं संतोष नायक के द्वारा पीडि़ता को धमकी दिया कि अगर किसी को बतायेगी तो जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद से 8 मई तक जान से मारने की धमकी देकर पीडि़ता से कई बार रेप किया। पीडि़ता के द्वारा प्रताडि़त होकर घटना के बारे में अपने पति को बताने पर 14 जून को अपने पति के साथ थाना आई। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना फरसाबहार में धारा 450, 376, 376(2)(ठ्ठ), 506 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण दर्ज होने की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के निर्देशानुसार टीम गठित कर अभियुक्त संतोष नायक को दबिश देकर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर रेप करना स्वीकार करने पर 15 जून को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।