अनूपपुर कलेक्ट्रेट परिसर में जुलूस, आमसभा प्रतिबंधित:100 मीटर के दायरे में नहीं होगा कोई आयोजन, कलेक्टर ने आदेश जारी किए
अनूपपुर कलेक्ट्रेट परिसर में जुलूस, आमसभा प्रतिबंधित:100 मीटर के दायरे में नहीं होगा कोई आयोजन, कलेक्टर ने आदेश जारी किए
अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में जुलूस, आमसभा, नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश कार्यालयीन कामकाज में होने वाली बाधाओं को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, अनूपपुर कलेक्ट्रेट परिसर को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। कोई भी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन या आंदोलनकारी व्यक्ति इस परिसर में प्रतिबंधित गतिविधियों का आयोजन नहीं कर सकेगा। परिसर और उससे लगे 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी वर्जित रहेगा। ज्ञापन सौंपने के लिए व्यक्ति या संगठन के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य द्वार पर शांतिपूर्ण ढंग से कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन दे सकेंगे। किसी भी दल, संगठन या आंदोलनकारी व्यक्ति को जुलूस, आमसभा, नारेबाजी या ज्ञापन सौंपने से तीन दिन पहले अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। गतिविधियां केवल निर्धारित स्थल पर ही की जा सकेंगी। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश अगले दो माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।
अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में जुलूस, आमसभा, नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश कार्यालयीन कामकाज में होने वाली बाधाओं को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, अनूपपुर कलेक्ट्रेट परिसर को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। कोई भी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन या आंदोलनकारी व्यक्ति इस परिसर में प्रतिबंधित गतिविधियों का आयोजन नहीं कर सकेगा। परिसर और उससे लगे 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी वर्जित रहेगा। ज्ञापन सौंपने के लिए व्यक्ति या संगठन के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य द्वार पर शांतिपूर्ण ढंग से कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन दे सकेंगे। किसी भी दल, संगठन या आंदोलनकारी व्यक्ति को जुलूस, आमसभा, नारेबाजी या ज्ञापन सौंपने से तीन दिन पहले अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। गतिविधियां केवल निर्धारित स्थल पर ही की जा सकेंगी। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश अगले दो माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।